बिना अनुज्ञा पत्र 350 क्विंटल गेहूं का परिवहन पकड़ा, ₹72,647 की कार्रवाई पेटलावद मंडी उड़नदस्ते ने वाहन जांच के दौरान पकड़ा मामला मंडी शुल्क सहित प्रशमन राशि वसूली

अक्षय चौहान

संयुक्त संचालक, मंडी बोर्ड, आंचलिक कार्यालय इंदौर संभाग के निर्देशानुसार एवं श्रीमती रीतिका पाटीदार (डिप्टी कलेक्टर), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भारसाधक अधिकारी कृषि उपज मंडी समिति पेटलावद तथा मंडी सचिव श्री यू.एस. चौहान के निर्देशन में मंडी समिति पेटलावद के स्थानीय उड़नदस्ता दल ने बड़ी कार्रवाई की।

जानकारी के अनुसार 5 सितंबर 2026 को वाहन निरीक्षण के दौरान वाहन क्रमांक RJ09GE8964 को जांच के लिए रोका गया। वाहन में 350 क्विंटल गेहूं भरा हुआ था, जिसका परिवहन सागर से गुजरात की ओर बिना अनुज्ञा पत्र के किया जा रहा था।

मंडी उड़नदस्ता दल द्वारा मामले में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए पांच गुना मंडी शुल्क ₹65,890, प्रशमन शुल्क ₹5,000 तथा निराश्रित शुल्क ₹1,757, इस प्रकार कुल ₹72,647 की राशि वसूल की गई।

🔎 कार्रवाई में यह टीम रही शामिल

सावनसिंह मुनिया — मंडी निरीक्षक

भीमसिंह वसुनिया — उप निरीक्षक

सुनील रावत — उप निरीक्षक

रविन्द्र कनैल — उप निरीक्षक

मंडी समिति के उड़नदस्ता दल की इस कार्रवाई से कृषि उपज के परिवहन में नियमों के पालन को लेकर स्पष्ट संदेश गया है।

 मंडी अधिकारियों के अनुसार कृषि उपज के परिवहन के दौरान आवश्यक दस्तावेज एवं अनुज्ञा पत्र रखना अनिवार्य है और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।