Rss के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट पर पुलिस का एक्शन, अजय दातला के खिलाफ FIR दर्ज!

Rss के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट पर पुलिस का एक्शन, अजय दातला के खिलाफ FIR दर्ज!

सोशल मीडिया पर संघ को ‘आतंकवादी संगठन’ बताने वाली पोस्ट का मामला, झाबुआ पुलिस ने BNS की धाराओं में दर्ज किया अपराध

@_झाबुआ डेस्क

झाबुआ/मेघनगर। सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विरुद्ध कथित आपत्तिजनक पोस्ट प्रकाशित करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अजय पिता प्रवीण दातला, निवासी रम्भापुर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया है। शिकायतकर्ता राजेश पिता रमेश पणदा, निवासी हत्यादेली ने 10 अक्टूबर 2026 को पुलिस के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर संबंधित सोशल मीडिया अकाउंट के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की मांग की थी।

पोस्ट में संघ को बताया गया ‘आतंकवादी संगठन’

शिकायत के अनुसार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर Ajay Datla (@thenakedself) नामक अकाउंट से प्रकाशित पोस्ट में दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट का उल्लेख करते हुए संघ को ‘Terrorist Organisation’ अर्थात आतंकवादी संगठन बताया गया था। पोस्ट में संगठन पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता भी व्यक्त की गई थी।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि पोस्ट की भाषा और उसमें लगाए गए आरोपों से सामाजिक सौहार्द प्रभावित होने तथा विभिन्न वर्गों के बीच वैमनस्य उत्पन्न होने की आशंका है। इसी आधार पर पुलिस से कार्रवाई की मांग की गई।

जिला प्रशासन के आदेश के उल्लंघन का भी उल्लेख

पुलिस के प्रथम सूचना संबंधी दस्तावेज के अनुसार, मामले में जिला दंडाधिकारी झाबुआ के आदेश क्रमांक जे.सी./1/1285413/2026, दिनांक 3 सितंबर 2026 के उल्लंघन का उल्लेख किया गया है। पुलिस ने प्रथम दृष्टया भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 223(ए) एवं 196(1)(ए) के तहत अपराध पाए जाने पर प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया है।

शिकायत के आधार पर शुरू हुई जांच

शिकायतकर्ता ने आवेदन में सोशल मीडिया पर जिम्मेदारीपूर्वक विचार व्यक्त करने और ऐसी सामग्री से बचने की मांग की, जिससे समाज में तनाव अथवा अशांति की स्थिति उत्पन्न हो। पुलिस अब मामले से संबंधित तथ्यों और आरोपों की जांच कर रही है।